धानापुर। थाना क्षेत्र के नगवां गांव निवासी मिथिलेश पुत्र दिनेश राम बीते माह 25 दिसंबर 2025 को शाम लगभग 6 बजे शौच के लिये नगवां ताल सिवान के तरफ गया था। इसी बीच एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से पीछे से उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिसके बाद मिथिलेश के सिर में व कान के पास पीठ में गंभीर चोटे आयी। उक्त घटना को लेकर थाना धानापुर में मु.अ.सं. 0176/2025 धारा 109(1) बीएनएस का अभियोग बनाम अज्ञात में पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसकी तलाश व पतारसी सुरागरसी की कार्यवाही प्रचलित थी। शनिवार को धानापुर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मु.अ.सं. 0176/2025 से सम्बन्धित प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त शुभम पुत्र हरिनारायण निवासी ग्राम नगवां इस समय अपने घर पर मौजूद है उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम अभियुक्त के घर पर पहुंच कर अभियुक्त शुभम उर्फ गोलू (23) पुत्र हरिनारायण निवासी ग्राम नगवां को गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू को बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन, उ0नि0 संजय कुमार ओझ चौकी प्रभारी नगवां, हे0का0 रामबचन सिंह, का0 सूरज यादव शामिल रहे।


पूछताछ विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि ग्रामवासी मिथिलेश पुत्र दिनेश राम से पुराना विवाद था। दिनांक 25.12.2025 को गाँव के बाहर ताल के पास अंधेरा होने का लाभ उठाकर उसने लोहे के चाकू से मिथिलेश के सिर व पीठ पर हमला किया, जिससे वह गिर पड़ा। अभियुक्त मौके से भाग गया और चाकू सकरारी मार्ग पर छिपा दिया था। 


नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त- 1.शुभम उर्फ गोलू पुत्र हरिनारायण निवासी ग्राम नगवां थाना धानापुर जनपद चन्दौली उम्र करीब 23 वर्ष

 

विवरण बरामदगी- 01 अवैध देशी चाकू 
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास- 1.मु.अ.सं. 176/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धानापुर जनपद चन्दौली