वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) कुलदीप सिंह-द्वितीय की अदालत ने जंसा थाने में दर्ज दहेज उत्पीड़न और छेड़खानी के मामले में आरोपी मुकेश चंद्र केशरी की जमानत मंजूर कर ली है। आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव कुमार, धर्मेंद्र पटेल, अतुल केशरी तथा सहयोगी अधिवक्ता निशांत सिंह गोल्डेन, मनीष माही और गौरव गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि वादिनी (बहू) पारिवारिक बंधन में नहीं रहना चाहती थी और उसने पूरे परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। दिनांक 21 मार्च 2026 को गंभीर धाराओं में फर्जी तरीके FIR पंजीकृत किया जाता है उसके पश्चात अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से मना कर दिया था और उसके बयानों में विरोधाभास था। साथ ही, मामले में कोई मेडिकल चोट की रिपोर्ट भी नहीं थी। कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर मुकेश चंद्र केशरी को रिहा करने का आदेश दिया।