पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में विधायक अभय सिंह समेत सभी छह आरोपी बरी
16 Apr 2026, 06:04 AM
एमएलसी विनीत सिंह ने कहा, न्यायालय पर हम सभी को पूर्ण विश्वास था कि। एक दिन सत्य सामने आ जाएगा। मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था। गलत तरीके से मेरा नाम शामिल किया गया था। यह न्याय और सत्य की जीत है। झूठ बेनकाब हो गया है।
बेधड़क News 24
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) के न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने बुधवार को लगभग 24 वर्ष पुराने मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।धनंजय सिंह ने आरोप लगाया था कि चार अक्टूबर 2002 को वाराणसी से जौनपुर लौटते समय उन पर नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हाल के पास अत्याधुनिक हथियारों से प्राणघातक हमला किया गया था। हमले में धनंजय सिंह, उनके चालक, गनर समेत अन्य लोग घायल हो गए थे। हमलावर मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह, विनीत सिंह (एमएलसी), विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह को आरोपी बनाया गया था। विधायक अभय सिंह ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज सच्चाई की जीत हुई है। हम सभी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। 24 वर्षों से हम सभी को फर्जी मामले में फंसाया गया था। आज इंसाफ का दिन है। एमएलसी विनीत सिंह ने कहा, न्यायालय पर हम सभी को पूर्ण विश्वास था कि। एक दिन सत्य सामने आ जाएगा। मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था। गलत तरीके से मेरा नाम शामिल किया गया था। यह न्याय और सत्य की जीत है। झूठ बेनकाब हो गया है। फैसले को लेकर न्यायालय और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। करीब ढाई दशक तक चले इस हाईप्रोफाइल मामले के फैसले के बाद पूर्वांचल की राजनीति में हलचल मच गई है।
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