धानापुर के पूरा चेता दुबे गांव में फर्जी रजिस्ट्री का मामला आया सामने, भूस्वामी के गैर मौजूदगी में बिकी जमीन, मचा हड़कंप
07 Apr 2026, 01:28 PM
रजिस्ट्रार चंद्रजीत यादव ने बताया कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में दो गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता की फोटो का मिलान कराने के बाद ही बैनामा किया जाता है।
बेधड़क News 24
चंदौली जिले के धानापुर क्षेत्र के पूरा चेता दुबे गांव में एक जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। यह जमीन स्व. शमसुद्दीन के बेटों सलाउद्दीन और अरशद हुसैन की है, जिसकी रजिस्ट्री उनकी अनुपस्थिति में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कर दी गई। पीड़ित सलाउद्दीन और अरशद हुसैन लंबे समय से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, जबकि उनके परिवार के सदस्य गांव में खेती-बाड़ी करते हैं। पीड़ितों का आरोप है कि पूरा सीता मिश्र निवासी मनीष मिश्रा ने किसी अज्ञात व्यक्ति को खड़ा करके यह फर्जी रजिस्ट्री कराई है। प्रदेश सरकार भू-माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का दावा कर रही है, लेकिन इस मामले में आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जमीन खरीदने वाले क्रेता विंध्याचल दुबे, राहुल खरवार और लक्ष्मीना देवी भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने धानापुर थाना प्रभारी और उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मनीष मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी ने मामले का संज्ञान लिया है और इसमें संलिप्त पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, फर्जी रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति पगही गांव के पास मनीष मिश्रा के मकान में रहकर कबाड़ बीनने का काम करता था। मामले की जानकारी फैलने के बाद मनीष मिश्रा ने कथित तौर पर उसे वहां से भगा दिया है।
सैयदराजा विधायक सुशील सिंह ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने उच्चाधिकारियों से जालसाजी करने वाले मनीष मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने कहा कि ऐसे जालसाजों की वजह से सरकार की छवि खराब होती है, जबकि योगी सरकार गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाकर न्याय सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने यह भी कहा कि यदि सही ढंग से जांच की जाए, तो कई अन्य फर्जी रजिस्ट्री के मामले सामने आ सकते हैं और सकलडीहा रजिस्ट्रार की भूमिका पर भी सवाल उठ सकते हैं।
वहीं, सब रजिस्ट्रार चंद्रजीत यादव ने बताया कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में दो गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता की फोटो का मिलान कराने के बाद ही बैनामा किया जाता है।
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